GST नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें 2024 ? :GST क्या है? GST के प्रकार ?How to register for GST number 2024

दोस्तों आज हम आप को बताने वाले है की आप GST नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें 2024 मे दोस्तों अगर आप भारत में कोई व्यवसाय  या कोई भी बीजनेश करते है और आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख या इससे अधिक है तो आपके उस व्यवसाय के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और अगर आप भारत के पूर्वोत्तर राज्यों या फिर पहाड़ी राज्यों के निवासी है। तो यह सीमा आपके लिए 10 लाख रुपये की निर्धारित की गयी है। GST Indirect Tax की व्यवस्था का एक सबसे बड़ा सुधार हैGST उपप्रत्यक्ष कर है जो राष्ट्रीय स्तर पर  माल और सेवाओं की उत्पति , बिक्री और सेवन पर लगाया जाता है | GST  ने  अब  केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, वैट, मनोरंजन कर, सेवा कर आदि कर प्रणालियों की जगह ले ली है | व्यवसाय जिस राज्य में पंजीकृत है वह उन्हें जेएसटी पहचान संख्या लेने की आवश्यकता होती है |

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GST क्या है ?(What is GST).

दोस्तों आप के मन मे यह सवाल कभी न कभी जरूर आता होगा की आखिर ये GST क्या है और इसका काम क्या होता है जीएसटी का फुल फॉर्म द गोरमिंट सर्विस टैक्स होता है। जिसको भारत सरकार द्वारा देश में बिकने वाली सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है। इसलिए आप यह कह सकते है कि जीएसटी GST सरकार द्वारा लागू किया हुआ अप्रत्यक्ष कर है जो देश में चलने वाले किसी भी ऑनलाइन बिजनेस, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग, फैक्ट्रिओं के लिए जरूरी है |

दोस्तों  देश भर में जीएसटी व्यवस्था लागु करने के बाद अब हर व्यवसाय धारक को अपने माल और सेवा कर की  पहचान संख्या दी जाती है। टैक्स पहचान संख्या आयकर अधिकारियों को जीएसटी बकाया और भुगतान के रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करती है और साथ ही इससे देश में कारोबारियों द्वारा की जाने वाली कालाबाजारी को बंद करने में मदद मिलती है।

GST नंबर kya hota hai

GST कितने प्रकार के होते है ?(How many types of GST are there).

दोस्तों जीएसटी के बिना व्यवसाय कर पाना काफी मुश्किल था क्युकी अगर किसी चीज को दुसरे राज्य से लाना या बेचना होता है तो उन्हें काफी समस्या होती थी लेकिन अब जीएसटी (GST) के लागु होने के बाद टैक्स सिस्टम (Tax System) और अलग अलग टैक्स देने के पुरे तरीके से को ही बदल दिया है।

अगर किसी उत्पाद या वस्तु पर जीएसटी (GST) लगता है तो उसको वह दो भागों में बांटा जाता है:-

एसजीएसटी (SGST) :- जिसमें एसजीएसटी(SGST) यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स(State Goods and Services Tax)

सीजीएसटी (CGST) :- सीजीएसटी(CGST) यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स(Central Goods And Services Tax) है।

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SGST और CGST मे क्या अंतर है ?(What is the difference between SGST and CGST).

दोस्तों देश में जीएसटी लागु करने से पहले सरकार द्वारा अलग अलग कई तरह के कर लगाये जाते थे जिसमे कस्टमर्स को कई तरह की परेशानी होती थी और इसी के कारण राज्य में हर वस्तु की कीमत अलग-अलग होती थी। इसके बाद सरकार ने करों की इतनी complicated प्रोसेस को कम करने के लिए जीएसटी लागु की है।

देश में जीएसटी लागु करने के बाद अब किसी बिकने वाली वस्तु पर दो तरह की GST लगाई जाती है पहली एसजीएसटी (State Goods and Services Tax) जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में बिक्री होने वाली वस्तुओं पर लगाई जाती है और दूसरी सीजीएसटी (Central Goods And Services Tax) जो केंद्र सरकार द्वारा लगी जाती है।

GST रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार के होती है ?(How many types of GST registration are there).

दोस्तों अब आप के मन मे यह सवाल उठ रहा होगा की जीएसटी कितने प्रकार के होते है दोस्तों हम आप को बताते चलें भारत में अधिकांश बिज़नेस इसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। आपको एक सामान्य टैक्यपेयर बनने के लिए कोई डिपॉज़िट करने की ज़रूरत नहीं है।

1-कैज़ुअल टैक्सेबल व्यक्ति ?(casual taxable person).

जो व्यक्ति दुकान या स्टॉल लगाना चाहता है, वह इस कैटेगरी को चुन सकता है। इसके लिए आपको एडवांस में कुछ राशि जमा करानी होगी जो कि स्टाल या दुकान के चालू होने के दौरान अपेक्षित जीएसटी लायबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। इस कैटेगरी के तहत GST रजिस्ट्रेशन 3 महीनों के लिए मान्य रहेगा और बाद में इसे बढ़ाया भी जा सकता है।

2-कंपोज़िशन टैक्सपेयर ?(composition taxpayer).

अगर आप जीएसटी कंपोजिशन स्कीम (GST Composition Scheme) लेना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई करें। इस कैटेगरी के तहत आपको फ्लैट डिपॉज़िट करना होगा। इस कैटेगरी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

3-नॉन- रेज़िडेंट टैक्सेबल व्यक्ति ?(Non-resident taxable person).

यदि आप विदेश में रहते हैं, लेकिन भारत में रहने वाले व्यक्तियों को सामान सप्लाई करते हैं, तो इस प्रकार के GST रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें। इसमें भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव होने के दौरान अपेक्षित जीएसटी लायबिलिटी के बराबर जमा राशि का भुगतान करना होगा। इस प्रकार के जीएसटी रजिस्ट्रेशन की अवधि आमतौर पर 3 महीने होती है (GST Registration Validity Period) , लेकिन इसे एक्सपायरी के प्रकार पर बढ़ाया जा सकता है |

GST का रजिस्ट्रेशन करना क्यों जरुरी है ?(Why is it necessary to register for GST)

दोस्तों GST पुरे देश में लागु किया गया है जिससे की देश कर हर क्रय-विक्रय करने वाले और व्यापार करने वाले लोगो को GST भुगतान करना आवश्यक है |इसके लागू होने के कारण आपको विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। GST Registration करवाने के बाद ही आप GST Online Pay कर सकते है |

जिनका लोगो का समुचित कारोबार एक वित्त वर्ष में 40  लाख या इससे अधिक है उन व्यापारियों और करदाताओं के लिए जीएसटी के भुगतान के लिए जीएसटी ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है।

GST नंबर कैसे मिलेगा ?(How to get GST number).

दोस्तों अगर आपका भी अपना व्यवसाय है और यदि आप भी अपनी दुकान,कारखाना आदि के लिए GST Number चाहते है तो आपको हम इस पोस्ट में सारी जानकारी दी गई है|

जिससे आप भी अपनी दुकान के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन फीस देकर जीएसटी नंबर बनवा पायेंगे | टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटीआईएन (गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफिकेशन नंबर) के नाम से भी जाना जाता है। GST Number मूल रूप से एक 15 अंको की संख्या जिसने उस टैक्स आइडेटनिफिकेशन नंबर का स्थान लिया है जो कंपनियों के राज्यों में वैल्यू एडेड टैक्स नियम के तहत रजिस्टर दौरान उन्हें मिला था।

GST Number को पाने के लिए हर व्यवसाय को सिर्फ दो चरण के प्रोसेस को पूरा करना होगा| आपको केंद्र सरकार को अपने तरफ से GST ऑनलइन रजिस्ट्रेशन करना होगा|

इसकी प्रक्रिया को काफी साधारण रखा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत ही महत्वूर्ण है क्योंकि बाद में ये जीएसटी से जुड़ी सभी फायदों को उपलब्ध कराने में मदद करेगी ?

जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जरुरी दस्तावेज ?(Documents required for GST registration).

  • अपना GST Registration करने वाले आवेदक के पास आपका PAN कार्ड होना अनिवार्य है।
  • अपने कारोबार का GST Registration करने के लिए आपके पास अपने बिज़नेस का इनकारपोरेशन सर्टिफिकेट (incorporation certificate) होना अभी जरुरी है।
  • आपका बिज़नेस जिस भी व्यक्ति के नाम पर है उस ओनर का आईडी, एड्रेस प्रूफ व फोटोग्राफ होना चाहिए।
  • अपने बिज़नेस का GST Registration करने के लिए आपके उस Business का रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए कि आपका बिज़नेस देश में किस जगह चल रहा है।
  • जैसा कि हम आपको बता चुके है अपने कारोबार का GST Registration करने के लिए आपको अपने बैंक अकाउंट का वार्षिक स्टेटमेंट भी प्रदान करना होगा।
  • अगर आप कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चलाते हैं तो आपको क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर भी दिखाने होगे।
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GST नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें 2024 ?(How to register for GST number 2024).

जीएसटी नंबर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

स्टेप 1: जीएसटी पोर्टल पर जाएं – https://www.gst.gov.in
स्टेप 2: ‘Register Now’ लिंक पर क्लिक करें जो ‘Taxpayers’ टैब के अंतर्गत होती है
स्टेप 3: ‘New Registration’ का विकल्प चुनें।
स्टेप 4: नीचे दी गई जानकारी भरें:

  •  ‘I am a’ ड्रॉप-डाउन मेनू के अंतर्गत, ‘Taxpayer’ का विकल्प चुनें।
  • संबंधित राज्य और जिले का चयन करें।
  • बिज़नेस का नाम दर्ज़ करें।
  • बिज़नेस का पैन दर्ज़ करें।
  • संबंधित बॉक्स में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज़ करें। दर्ज़ की गई ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए क्योंकि उन पर ओटीपी भेजा जाएगा।
  • वह कैप्चा-कोड दर्ज करें जो स्क्रीन पर दिखाया गया है और ‘Proceed’ पर क्लिक करें।

5: अगले पेज पर, संबंधित बॉक्स में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें।
6: जानकारी दर्ज करने के बाद, ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
7: आपको स्क्रीन पर अस्थायी रेफरेंस नंबर (TRN) दिखाया जाएगा। टीआरएन को नोट कर लें।
8: फिर से जीएसटी पोर्टल पर जाएं और ‘Taxpayers’ मेनू के तहत ‘Register’ पर क्लिक करें।
9: ‘अस्थायी रेफरेंस नंबर (TRN)’ चुनें।
10: टीआरएन और कैप्चा संबंधी जानकारी दर्ज करें।
11: ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
12: आपको अपनी ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। अगले पेज पर ओटीपी दर्ज करें और ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
13: आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस अगले पेज पर दर्शाया जाएगा। दायीं तरफ ‘Edit’ वाले सेक्शन पर क्लिक करें।
14: अगले पेज पर 10 सेक्शन होंगे। सभी में प्रासंगिक जानकारी भरें, और ज़रूरी दस्तावेज जमा करें। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की लिस्ट नीचे दी गई है:

  • फोटो
  • बिज़नेस एड्रेस प्रूफ
  • बैंक स्टेटमेंट जैसे अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, बैंक शाखा और IFSC कोड।
  • ऑथराइज़ेशन फॉर्म
  • टैक्सपेयर का कॉन्स्टिट्यूशन

15: ‘वेरिफिकेशन’ पेज़ पर जाएं और डिक्लेरेशन चेक करें, इसके बाद नीचे दिए गए किसी तरीके का उपयोग करके आवेदन सबमिट करें:

  • इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के ज़रिए। कोड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
  • ई-साइन के ज़रिए। आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।
  • यदि कंपनियां रजिस्ट्रेशन कर रही हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) का उपयोग करके एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी।

16: इसके बाद स्क्रीन पर एप्लीकेशन सबमिट होने का मैसेज दिखाया जाएगा। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (एआरएन) रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा।
17: आप जीएसटी पोर्टल पर ARN का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

GST Registraion का स्टेटस कैसे चेक करें?

GST Registraion का स्टेटस कैसे चेक करें?(How to check GST registration status)

  • जीएसटी के ऑफिशियल पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर जाएं।
  • ‘Services’> ‘Registration’> ‘Track Application Status’ पर क्लिक करें।
  • अपना ARN नंबर और कैप्चा कोड दर्ज़ करें। इसके बाद ‘Search’ बटन पर क्लिक करें।
  • अंत में, आपको अपनी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कोई एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस प्राप्त होगा:
  1. प्रोविज़नल स्टेटस |
  2. पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन स्टेटस |
  3. वैलिडेशन अगेंस्ट एरर स्टटेस |
  4. माइग्रेटेड स्टटेस |
  5. कैंसल्ड स्टेटस |

GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें?(How to download GST registration certificate).

जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

  • https://www.gst.gov.in/ पर जाएं।
  • Login‘ पर क्लिक करें।
  • अगले पेज पर यूजर नेम और पासवर्ड डालें।
  • Login‘ पर क्लिक करें।
  • इसके बाद ‘Services’ पर क्लिक करें।
  • User Services’ पर क्लिक करें।
  • View/ Downolad Certificates’ का विकल्प चुनें।
  • अगले पेज पर ‘Downolad’ पर क्लिक करें।

रेजिस्ट्रेशन के लिए कौनसा दस्तावेज चाहिए (GST Registration ke liye Documents) और आप जीएसटी नंबर कैसे ले सकते हैं (GST Number Kaise Le) और आदि।

जीएसटी के लिए कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है?(Who can register for GST).

  • वे लोग जिन्होंने GST लागू होने से पहले ही टैक्स सेवाओं के तहत रजिस्टर किया हुआ था
  • जिनके बिज़नेस का टर्नओवर 40 लाख रु. से ज़्यादा है (अगर आप उत्तर- पूर्वी राज्यों, जम्मू- कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य से हैं तो टर्नओवर न्यूनतम 10 लाख तक होना चाहिए)
  • सभी ई- कॉमर्स एग्रीगेटर
  • वे व्यक्ति जो ई- कॉमर्स एग्रीगेटर के ज़रिए सामान सप्लाई करते हैं
  • रजिस्टर्ड टैक्सेबल व्यक्ति के अलावा वह व्यक्ति जो विदेश से डेटाबेस एक्सेस और ऑनलाइन जानकारी को भारत में किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करता है
  • वे व्यक्ति जो रिवर्स चार्ज़ मैकेनिज़्म के अंतर्गत टैक्स का भुगतान करते हैं
  • इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्युटर और सप्लायर के एजेंट

ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन फीस ?(Online GST Registration Fee).

यदि आप ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) करते हैं, तो आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। एक बार संबंधित दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के लिए SMS और ईमेल के ज़रिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर (ARN) भेजा जाएगा।

जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन न करने या देर से रजिस्ट्रेशन करने पर जुर्माना ?(Penalty for non-registration or late registration under GST).

यदि आप टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं या दी जाने वाली राशि से कम राशि का भुगतान करते हैं, तो जो जुर्माना लगाया जाता है वह देय राशि का 10% होता है। हालांकि, न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये का होता है।

यदि आपने जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और जानबूझकर टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे जुर्माने के रूप में देय टैक्स राशि का 100% वसूला जाता है।

GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें?(How to download GST registration certificate).

जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:

  • https://www.gst.gov.in/ पर जाएं।
  • Login‘ पर क्लिक करें।
  • अगले पेज पर यूजर नेम और पासवर्ड डालें।
  • Login‘ पर क्लिक करें।
  • इसके बाद ‘Services’ पर क्लिक करें।
  • User Services’ पर क्लिक करें।
  • View/ Downolad Certificates’ का विकल्प चुनें।
  • अगले पेज पर ‘Downolad’ पर क्लिक करें।

GST Registraion का स्टेटस कैसे चेक करें?(How to check GST registration status)

  • जीएसटी के ऑफिशियल पोर्टल https://www.gst.gov.in/ पर जाएं।
  • ‘Services’> ‘Registration’> ‘Track Application Status’ पर क्लिक करें।
  • अपना ARN नंबर और कैप्चा कोड दर्ज़ करें। इसके बाद ‘Search’ बटन पर क्लिक करें।
  • अंत में, आपको अपनी स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कोई एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस प्राप्त होगा:
  1. प्रोविज़नल स्टेटस |
  2. पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन स्टेटस |
  3. वैलिडेशन अगेंस्ट एरर स्टटेस |
  4. माइग्रेटेड स्टटेस |
  5. कैंसल्ड स्टेटस |

जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लाभ क्या है ?(What are the benefits of GST registration).

  • सामान ऑनलाइन बेचा जा सकता है
  • देश भर में सामान बेचा जा सकता है
  • मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन (MNC) से बड़े प्रोजेक्ट को मंज़ूरी मिल सकती है
  • जब कोई सामान या सेवाएं खरीदी जा रही हों तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता है
  • जीएसटी रजिस्ट्रेशन वैध प्रमाण के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह एक लीगल इकाई का रजिस्ट्रेशन है
  • GSTIN की मदद से करंट बैंक अकाउंट खोला जा सकता है
  • GSTIN से बिज़नेस की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ सकती है।

निष्कर्ष 

मुझे आशा है की यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा , हमे आशा है की इस आर्टिकल में  आपको पूरी जानकारी मिली होगी की जेएसटी  क्या है और इसका पंजीकरण कैसे कराये , अगर आपको और जानकारी जेएसटी  पंजीकरण  के संदर्ब में तो आप हमारी वेबसाइट पर पधारे अधिक जानकारी के लिए , हम आपकी सहायता के लिए  हमेशा मौजूद रहते है |

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