राज्य सरकार प्रदेश के गरीब नागरिकों के लिए गंभीर बीमारी सहायता योजना का संचालन कर रही है। इस योजना का संचालन से प्रदेश सरकार द्वारा इस लिए किया जा रहा है। लाखों ऐसे गरीब असहाय नागरिक हैं। जो बीमारियों से पीड़ित है। और गरीबी के चलते वह अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज समय पर नहीं करा पाते हैं।
कभी-कभी दुर्घटना बस ऐसे गरीब नागरिक अपनी बीमारियों का समय पर इलाज न करा पाने के कारण अपना जीवन समाप्त भी कर लेते हैं।
सरकार ने प्रदेश के गरीब नागरिकों की इन समस्याओं को समझा और बीमारी सहायता योजना का संचालन किया। इस योजना का लाभ कोई भी प्रदेश का करीब नागरिक प्राप्त कर सकता है।
बीमारी सहायता योजना क्या है ?(What is sickness assistance scheme)
सरकार द्वारा गरीब, निर्धन, असहाय नागरिकों के लिए गंभीर बीमारी सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना संचालित करने का मुख्य उद्देश्य गरीब नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जो गरीबी के चलते अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। और कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
सरकार द्वारा चलाई जा रही बीमारी सहायता योजना के अंतर्गतबीमारी जैसे – , गुर्दा ट्रांसप्लांट, हृदय का ऑपरेशन मस्तिष्क का ऑपरेशन,लिवर ट्रांसप्लांट, रीड की हड्डी का ऑपरेशन, पैर के घुटने का बदलना, कैंसर का इलाज और एड्स जैसी बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Sahayata Yojana का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं ?(?How to get the benefit of Sahayata Yojana.)
बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। और गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा। इन सभी सवालों का जवाब प्राप्त करने के लिए आपको यह आर्टिकल लास्ट तक पढ़ना होगा। यहां पर आपको पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी।
योजना | उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के निवासी |
आवेदन अंतिम तिथि – | – |
योजना को किसके द्वार शुरू किया गया | योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
ऑफिशल वेबसाइट | http://www.upbocw.in/ |
बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता?(Eligibility to avail the benefits of Sickness Assistance Scheme)
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूलनिवासी नागरिक ही प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन कर्ता के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी जॉब नहीं करता हो।
- आवेदन कर्ता निर्माण श्रमिक हो अथवा निर्माण श्रमिक परिवार का सदस्य हो
- योजना का लाभ प्राप्त करने वाला नागरिक आर्थिक रूप से गरीब होना चाहिए।
- आवेदन कर्ता या परिवार का कोई सदस्य टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए।
- आवेदन कर्ता अथवा आवेदन कर्ता का परिवार पिछले वित्तीय वर्ष से निर्माण श्रमिक में पंजीकृत हो
बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत से मिलने वाला लाभ?(Benefits under the Illness Assistance Scheme)
बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं –लाभार्थी स्वयं अथवा परिवार के किसी भी सदस्य की गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए किसी सरकारी अस्पताल अथवा मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट अस्पताल में करवा सकता है।
इलाज में होने वाले सभी खर्चे का शत-प्रतिशत भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
लाभार्थी गंभीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज कराते हैं। तो इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को दी जाएगी।
बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्ते –
बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई जो इस प्रकार है –
1- आवेदन कर्ता श्रमिक बोर्ड का पंजीकृत लाभार्थी हो।
2-किसी बीमारी का इलाज के फलस्वरूप उपचार करने वाले चिकित्सक अथवा अस्पताल द्वारा प्रारूप 2 पर दिया गया प्रमाणपत्र हो।
3 -दवाई को खरीदने पर हुए खर्चे का बिल जो चिकित्सक अस्पताल द्वारा प्रमाणित किया गया हो।
बीमारी सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज ?(Documents required for Illness Assistance Scheme)
आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। और साथ में ही लिखित आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपी भी संलग्न करनी होगी।
निर्धारित प्रारूप-1
- आवेदन पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
निर्धारित प्रारूप-2
दवाई खरीदने में हुए खर्चे का ओरिजिनल बिल अथवा बाउचर जो चिकित्सक अथवा अस्पताल द्वारा सत्यापित किया गया हो
यदि रोगी अविवाहित पुत्री है। अथवा 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र है। तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकरण निर्माण श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।
बीमारी सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें –
सरकार द्वारा चलाई जा रही गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। और इस योजना के अंतर्गत आप अपना तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य का इलाज कराना चाहते हैं। तो आपको ऊपर बताई गई सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा। साथ ही आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।
बीमारी सहायता योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन फार्म की आवश्यकता होगी। आप विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट www.upbocw.in आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आप बाजार से भी आवेदन फॉर्म खरीद सकते हैं।
आवेदन फार्म कैसे भरे ?(How to fill application form)
आवेदन फार्म प्राप्त करने के पश्चात आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे- नाम, रोजगार का प्रकार, माता-पिता का नाम, एड्रेस, शिक्षा, परिवार के सदस्यों का विवरण आदि भरना होगा।
दस्तावेज संलग्न कैसे करें ?
पासपोर्ट साइज फोटो और आवेदन फॉर्म में ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी संलग्न करना होगा। और दो प्रतियों में आवेदन पत्र तैयार करना होगा।
आवेदन फार्म जमा कैसे करें ?
कंप्लीट फॉर्म लेकर आपको अपने जिला श्रम कार्यालय ने जमा करना होगा। जिसके बाद विभाग द्वारा आपके आवेदन पत्र की जांच की जाएगी। और पात्र होने पर आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
बीमारी सहायता योजना फॉर्म डाउनलोड कैसे करें ?

बीमारी सहायता योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म की आवश्यकता होगी। आप नीचे दिया फार्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एवं फार्म भर के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
बीमारी सहायता योजना से जुड़े कुछ सवाल ?
सहायता योजना आवेदन कैसे करें?
इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो लेख में बताई गयी जानकारियों को फॉलो करके बहुत आसानी से ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।
बीमारी सहायता योजना आवेदन पत्र को कैसे डाउनलोड करें?
इस योजना में आवेदन पत्र को डाउनलोड करना चाहते है तो विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर सकते है
बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए किन – किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है ?
इस योजनाके अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए बहुत से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जिसके बारे में ऊपर लेख में चर्चा की गयी है।